सन 2017 में जब पहली बार योगी की सरकार,उत्तर प्रदेश में आई,तब कानून व्यवस्था से लेकर अपराधियों पर नकेल कसे जाने के मामले में,योगी सरकार अव्वल साबित हुई,लेकिन एक समय ऐसा भी आया,कि जब अपराधियों के अपराध की सजा कोर्ट से ना मिलकर,योगी ने अपनी अदालत में ही सजा सुनाना शुरू कर दिया और वह सजा जुड़ी थी,बुलडोजर के पनिशमेंट से l एक के बाद एक,अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए l उनकी संपत्तियों को नेस्तो नाबूत कर दिया गया,लेकिन अब योगी का यही,’आईकॉनिक बुलडोजर” खतरे में आ गया है lबुलडोजर पर खतरा क्यों आया और अब योगी सरकार क्यों आ सकती है, बुलडोजर प्रक्रिया के मामले में बैक फुट पर ? दरअसल,सुप्रीम कोर्ट के बाद अब,इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं l
हाई कोर्ट ने यूपी के आजमगढ़ में कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर से घर गिराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और यूपी सरकार से जवाब तलब किया है l कोर्ट ने पूछा किस कानूनी प्रक्रिया के चलते याचिकाकर्ता के घर को गिराया गया l इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस प्रकाश पड़िया की सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई l कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया l अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है l इस मामले पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी l आजमगढ़ के सुनील कुमार ने हाईकोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर याचिका दाखिल की थी l जमीन विवाद को लेकर,आजमगढ़ के एडिशनल कलेक्टर ने 22 जुलाई को सुनील कुमार का घर गिराने का आदेश जारी किया l आरोप है,कि सुनील कुमार को सुनवाई का कोई मौका दिए बिना जल्द ही उनके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया l
हाईकोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट भी क्रिमिनल केस होने पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा चुका है l सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि,परिवार के किसी सदस्य पर अपराध का आरोप लगना किसी के घर पर बुलडोजर चला देने का आधार नहीं बन सकता है l देश में कानून का शासन है lसुप्रीम कोर्ट ने कहा,कि आरोपी पर दोष बनता है या नहीं, या उसने क्या अपराध किया है ये तय करना कोर्ट का काम है l किसी आरोपी की गलती की सज़ा उसके परिवार को नहीं दी जा सकती है l ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून के शासन पर बुलडोजर चलाने जैसा ही है l
फिलहाल जिस तरह से हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है जरा उसे निर्देश पर गौर फरमाइएगा हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा की,ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून के शासन पर बुलडोजर चलाने जैसा ही है l तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि,सुप्रीम कोर्ट की इस कड़ी फटकार के बाद,कहीं ना कहीं योगी सरकार को बैक फुट पर आना पड़ सकता है और यह आईकॉनिक बुलडोजर का तकिया कलाम भी अब खत्म होता नजर आ रहा है l जो योगी और योगी सरकार के लिए कम बड़ा झटका नहीं होंगे l